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Sarpanch Suspend: हरियाणा में डीसी ने महिला सरपंच को किया निलंबित, जानें क्या है पूरा मामला?

हरियाणा के कैथल जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में 3 दिन के अंदर लगातार 2 महिला सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया है। आंधली गांव की सरपंच के बाद अब DC प्रीति ने मुंदड़ी गांव सरपंच शशि को फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरपंच बनने पर पद से हटा दिया है।

हरियाणा के कैथल जिले से बड़ी खबर सामने आई है। जिले में 3 दिन के अंदर लगातार 2 महिला सरपंच को सस्पेंड कर दिया गया है। आंधली गांव की सरपंच के बाद अब DC प्रीति ने मुंदड़ी गांव सरपंच शशि को फर्जी तरीके से अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र बनवाकर सरपंच बनने पर पद से हटा दिया है। डीसी प्रीति ने सरपंच के खिलाफ मिली शिकायत के बाद जांच के आदेश दिए थे।

जांच के आदेश पर जिला प्रशासन ने शिश को कारण बताओ नोटिस जारी किया। शशि ने 28 फरवरी 2025 को अपना जवाब जिला के प्रशासन के समक्ष पेश किया। जिला प्रशासन को उनका जवाब संतोषजनक नहीं लगा। DC प्रीति ने सभी तथ्यों और सुनवाई के आधार पर शशि के प्रमाण पत्र को अवैध करार देते हुए उन्हें सरपंच पद से हटाने और आने वाले 6 सालों तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित करने का आदेश दिया। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि अब बहुमत वाले पंच को सरपंच पद का कार्यभार सौंपा जाएगा।

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UP के बिजनौर जिले की रहने वाली है शशि
बता दें कि शशि मूल रूप से दयाल सिंह वाला गांव जिला बिजनौर , यूपी की रहने वाली है। उन्होंने रोड जाती के महेंद्र वासी मुंदड़ी से शादी की। नियमों के मुताबिक अनुसूचित जाति का लाभ सिर्फ जन्म से उस जाति में आने वाले व्यक्ति को ही मिल सकता है। इस आधार पर शशि को जारी किया गया अनुसूचित जाति प्रमाण प्रत्र अवैध पाया गया। जिसके चलते उन्हें सरपंच पद से हटाया गया है।

जिले में तीन दिन में दूसरी महिला सरपंच निलंबित
पिछल 3 दिनों में डीसी द्वारा ये दूसरी कार्रवाई की गई है जिसमें महिला सरपंच को निलंबित किया गया है। इससे पहले आंधली गांव की सरपंच को पंचायती जमीन के दुरुपयोग के मामले में सस्पेंड किया गया था। उन्होंने बिना लीज के पट्टेदारों को जमीन दी थी और अपने पंचायती मोबाइल नंबर का ओटीपी देकर 52 एकड़ पंचायती भूमि का पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवा दिया था।

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